*अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई बैठक

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*अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई बैठक

दरभंगा प्रतिनिधि मालंच नई सुबह:- समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह-सह अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा “राजा” की एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा दरभंगा एवं जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी तथा द्वितीय क़िस्त का मुआवजा हेतु कुल -62 मामले प्राप्त हुए, जिस पर समिति द्वारा सभी 62 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 60 मामले जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट तथा दो मामले हत्या से संबंधित हैं।
उल्लेखनिय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित/लाभुकों/आश्रितों को कुल मुआवजा  01 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(g) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 08 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 02 लाख रूपये प्रदान किया जाता है।
प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि प्रदान की जाती है।
उक्त बैठक में विधायक हायाघाट रामचंद्र साह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय इमरान अहमद, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निदेशक सांख्यिकी शंभू प्रसाद, आदि उपस्थित थे।

 

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