अंतरजातीय विवाह

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सलिल सरोज

भारत कठोर जाति और धार्मिक व्यवस्था वाला एक पारंपरिक समाज बना हुआ है। जाति और धर्म लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर विवाह में साथी के चयन में। अधिकांश के लिए, दूसरी जाति में विवाह के बारे में सोचना कठिन है। हालांकि, भागीदारों के चयन में एक कारक के रूप में जाति धीरे-धीरे समय के साथ कमजोर होती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग दस प्रतिशत विवाह अंतर्जातीय विवाहों के होने की सूचना है।

भारत में अंतर-जातीय विवाह का पैटर्न विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्थानिक भिन्नता होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में पंजाब, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में अंतर-जातीय विवाह अधिक होते हैं। हालांकि, तथाकथित प्रगतिशील राज्यों के भीतर भी व्यापक विविधताएं हैं।

विवाह को सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा माना जाता है और इसलिए, जाति व्यवस्था की बाधा को दूर करने के सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा जाता है। अंतर-जातीय विवाह अब भारत में जातिगत बाधाओं को धुंधला करने के मुख्य साधन के रूप में पहचाने जाते हैं, चाहे शहरी हो या ग्रामीण। सरकार को इस योजना में प्रोत्साहन की संरचना में सुधार करना चाहिए।

यह सुझाव दिया गया था कि जाति या धर्म में विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है। विधायिका को इसके प्रावधानों के तहत विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करना चाहिए। प्रोत्साहन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए। जोड़ों को आर्थिक और सामाजिक रूप से खुद को स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन के संदर्भ में अतिरिक्त प्रशंसा हो सकती है।

2011 में एक अध्ययन के अनुसार, यह पाया गया कि पश्चिमी क्षेत्र में अंतर्जातीय विवाह सबसे अधिक (17 प्रतिशत) थे। अधिक शहरीकृत राज्यों (तमिलनाडु को छोड़कर) ने अपने मुख्य रूप से ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अंतर-जातीय विवाह की उच्च दर प्रदर्शित की। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, जो अधिक शहरीकृत राज्य हैं, ने 17.7 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत, 22.5 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत अंतर्जातीय विवाह की सूचना दी; जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रमशः 4.7 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत अंतर्जातीय विवाह हुए। यह एक स्वागत योग्य संकेत है और यह इंगित करता है कि शहर अंतर्जातीय विवाह में मदद करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अंतर्जातीय विवाह के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां होने की संभावना है। शिक्षा एक अन्य कारक है जिसे उत्तरदाताओं द्वारा चिह्नित किया गया है। वास्तव में, यह नोट किया गया था कि यदि पति-पत्नी में से कोई एक उच्च शिक्षित है, तो ऐसे मामलों में विवाह का प्रतिरोध कम होता है।

जब विवाह अंतर-सांप्रदायिक होता है, उदाहरण के लिए हिंदू का मुस्लिम से विवाह, हिंदू का पारसी से विवाह, या ईसाई या किसी अन्य संयोजन से, मातृ और पैतृक उत्तराधिकार में जटिलताएं होती हैं जो ध्यान और समाधान के योग्य होती हैं। ऐसे भी मामले हैं जहां कुछ लोगों ने उत्तराधिकार के मुद्दे पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, खासकर प्रथम नाम, उपनाम और जाति पर ही। एक सकारात्मक प्रशासनिक और नीतिगत उपाय अंतर्जातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की सामाजिक पहचान को सुगम बना सकते हैं। वित्तीय सहायता के अलावा, अंतर्जातीय विवाहों में, कई अन्य कारक हैं जिनकी अनदेखी की जाती है। इनमें कानूनी मदद के साथ-साथ परिवारों से सुरक्षा, भावनात्मक और मानसिक परामर्श शामिल है।

अस्पृश्यता और जाति के सामाजिक खतरों ने लंबे समय से समाज को संक्रमित किया है। हालांकि, यह एक विरासत नहीं है जिसे सदियों तक जारी रखा जाना चाहिए। 21वीं सदी में इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भारतीय समाज दुनिया के अन्य उन्नत विकासशील देशों के बराबर खड़ा हो सके। अंतर्जातीय विवाह यह सुनिश्चित करने का एक व्यावहारिक तरीका है कि जातिगत संपर्क एक वास्तविकता बन जाए और जातिगत भेदभाव दूर हो जाए।

बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने, छुआछूत को मिटाने और सामाजिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना भारतीय शासन प्रणाली का एक उपकरण रहा है। राज्य सरकारें भी ऐसे विवाहों के लिए वित्तीय सहायता योजना लागू कर रही हैं। केंद्रीय सहायता इन प्रयासों का हिस्सा रही है। जबकि अंतर्जातीय विवाह योजना और इस प्रोत्साहन को प्रदान करने वाले तंत्र के बारे में जागरूकता प्रारंभिक अवस्था में है, केंद्र और राज्य स्तर पर इसके कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान की गई है।

लगभग सभी राज्य इस योजना को राज्य के मूल निवासियों तक ही सीमित रखते हैं। हालांकि, किसी विशेष राज्य में रहने वाले प्रवासी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं। यह विशेष पात्रता शर्त दो अलग-अलग राज्यों से संबंधित और तीसरे राज्य में रहने वाले जोड़े के लिए एक बाधा बन जाती है। इसके अलावा, अगर दो अलग-अलग राज्यों से संबंधित और अपने-अपने राज्यों में रहने वाले जोड़े एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो पात्रता भी एक बाधा हो सकती है। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा लागू की जा रही योजना इस बाधा को दूर कर सकती है। यह केंद्रीय संस्था इस ‘निवासी’ बाधा को दूर कर सकती है और विभिन्न राज्यों से संबंधित दो व्यक्तियों के बीच विवाह की सुविधा प्रदान कर सकती है, चाहे वे कहीं भी रह रहे हों। यह भौगोलिक और आवासीय बाधाओं के बिना विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के बीच अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करेगा।

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