पूर्वी चंपारण/प्रतिनिधि (मालंच नई सुबह) श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा अरेराज अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
जाँच के क्रम में कुल 04 प्रतिष्ठानों क्रमशः पुष्पांजलि स्वीट्स एवं चाट कॉर्नर , रादूलाल नाश्ता दुकान, अपना होटल से 1-1 बाल श्रमिक जबकि डाबर आंवला केश तेल दुकान से दो बाल श्रमिकों कुल 5 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया ।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।
आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरसिद्धि अनिल कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरेराज पुरूषोत्तम कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदापुर मनोज कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पताही अनुभव कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रत्युष, आदि शामिल थे।