दरभंगा प्रतिनिधि (मालंच नई सुबह) :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर बनाये गये बज्रगृह एवं मतगणना हॉल, बाजार समिति शिवधारा, दरभंगा में बिरौल प्रखण्ड का मतदान के उपरांत ईवीएम एवं मतपेटिका का संग्रहण कार्य दिनांक 24 को संध्या से निर्धारित है।
इसलिए विधि संधारण हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संग्रहण स्थल पर 24 नवंबर को अपराह्न 2 से लेकर संग्रहण कार्य समाप्ति तक संग्रहण स्थल के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है।
यह आदेश मतगणना कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।