16 अगस्त से खुलेगे स्कूल, स्कूल, बस, वैन, आटो को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किए कोरोना गाइडलाइन अनिवार्य रूप से पालन के आदेश

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पटना डेस्क (मालंच नई सुबह)
बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर के आशंकाओं के बीच गार्जियंस बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अपना मन पक्का कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन स्कूल, स्कूली बस, वैन व आटो में सभी को कोरोना गाइइडलाइन का कोरोना गाइडलाइन का पालन सबके लिए अनिवार्य करते हुए विद्यालय खोलने की निर्णय ले लिए है।। 16 अगस्त से स्कूलों में फिर से चहल-पहल बढ़ेगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखना होगा। इसके लिए बिहार परिवहन विभाग ने जानकारी दी है। ड्राइवर व कंडक्टर के साथ सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। साथ ही सेनिटाइजर भी अपने साथ रखना होगा।
सोमवार से राज्य भर में पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला जाना है। ऐसे में परिवहन विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर स्कूली बसों, वैन, आटो आदि में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। ड्राइवर व कंडक्टर के साथ सभी लोगों को मास्क पहनना होगा।
इसके साथ ही सेनिटाइजर भी रखना होगा।
स्कूली बच्चों की गाड़ियों में शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। किसी भी हाल में ओवरलोड की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया क जो भी स्कूली वाहन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उनका परमिट तुरंत रद कर दिया जाए। इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को भी निर्देश जारी किया जाएगा, ताकि वे भी अपने स्तर से इसकी जांच कर सकें। इस काम को लेकर सभी जिलों में परिवहन पदाधिकारियों की टीम भी होगी जो स्कूली बसों का औचक निरीक्षण करेगी।

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