बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम योजना की की गयी समीक्षा

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बेतिया/प्रतिनिधि (मालंच नई सुबह) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों का कैम्प मोड में निष्पादन एवं नए मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उक्त अति महत्वपूर्ण योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही निश्चित है। जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा लंबित मामलों के कैम्प मोड में निष्पादन, आदेशों का अनुपालन एवं नए मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु लगातार समीक्षा की जा रही है।
गुरुवार को भी कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में उक्त योजना के निष्पादन में लापरवाही, कोताही एवं शिथिलता बरतने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, चनपटिया सहित मझौलिया, चनपटिया, नौतन, योगापट्टी, बेतिया एवं बैरिया अंचलाधिकारी को शोकॉज करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। साथ ही अंचलाधिकारी, सिकटा पर दंड अधिरोपित करने हेतु कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में डीसीएलआर, बगहा द्वारा बताया गया कि उक्त योजना के तहत आदेशित मामले के क्रियान्वयन में मधुबनी अंचल के अमीन (संविदा) द्वारा लापरवाही एवं कोताही बरती जा रही है। इसे जिलाधिकारी द्वारा अत्यंत ही गंभीरता से लिया गया तथा उक्त अमीन (संविदा) को शोकॉज करते हुए उन्हें चयनमुक्त करने की कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है।

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